समारोह हेतु आर्थिक सहायता – दिशा निर्देश
July 6, 2020 2020-07-06 3:40समारोह हेतु आर्थिक सहायता – दिशा निर्देश
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अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश :-
संस्था संस्कृत अकादमी द्वारा स्वीकृत मदों के अनुसार ही व्यय करेगी। यदि स्वीकृत राशि में से कम व्यय होता है तो शेष राशि अविलम्ब संस्था द्वारा अकादमी कार्यालय को लौटानी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने की स्थिति में अधिक व्यय राशि संस्था को वहन करनी होगी।
कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा, तिथियाँ अकादमी कार्यालय को प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित राशि की 60 प्रतिशत राशि अग्रिम तथा ऑडिट रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण-पत्र एवं आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट मय फोटोग्राफ के प्राप्त होने पर शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा।
ऑडिट रिपोर्ट सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित ही स्वीकार की जावेगी।
राशि जिस सत्र के लिए स्वीकृत है, उसी सत्र में व्यय की जावेगी। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से राशि का उपभोग निर्धारित सत्र में नहीं किया जा सके तो सत्र समाप्ति से पूर्व भुगतान की गई राशि अकादमी कार्यालय को वापस लौटानी होगी। व्यय विवरण सत्रांत 5 मार्च तक (विशेष अनुमति से 31 मार्च तक) प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा उक्त राशि संस्था को ही वहन करनी होगी।
कार्यक्रम आयोजन की तिथि, कार्यक्रम स्थल, कार्यक्रम की रूपरेखा एवं कार्यक्रम में सम्मिलत्रित होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों आदि की सूचना कार्यक्रम आयोजन से पूर्व अकादमी को देनी होगी। संस्था द्वारा प्रचारित/प्रसारित कार्यक्रम की प्रत्येक सूचना बैनर, समाचार, प्रेस विज्ञप्ति एवं स्टेज पर राजस्थान संस्कृत अकादमी के सहयोग से कार्यक्रम आयोजन की जानकारी /सूचना अंकन अनिवार्य होगा तथा अकादमी का सह प्रायोजन हर स्तर पर दर्शाना होगा। कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात् कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट, समारोह के फोटोग्राफ व समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की कटिंग्स, कार्यक्रम में सहभागी/लाभाथियों की सूची आदि अधिकतम् 15 दिवस में अकादमी कार्यालय को भिजवानी होगी।
कार्यक्रम हेतु प्रयुक्त सभी सामग्री पर राजस्थान संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्तवावधान में आयोजित वाक्य मुद्रित करना होगा।
कार्यक्रम में प्राप्त होने वाली सामग्री यथा; आलेख, अभिभाषण, शोध-पत्र इत्यादि पर संस्कृत अकादमी का एकाधिकार होगा तथा सम्पूर्ण मूल सामग्री अकादमी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
अकादमी की आर्थिक सहायता से यदि कोई सामग्री कार्यक्रम में वितरित की जाती है तो वितरित की गई सामग्री की सूची प्राप्तकर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर सहित प्रमाणित कर अकादमी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
अकादमी की आर्थिक सहायता से स्थायी प्रकृति की सामग्री क्रय नहीं की जावेगी।
जिस कार्यक्रम के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी वित्तीय सहायता प्रदान करती है उसी कार्यक्रम के लिए यदि अन्य संस्था से वित्तीय सहायता ली जाती है तो अकादमी अपनी सहायता निरस्त कर देगी।
कार्यक्रम के निमंत्रण-पत्र कला, साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के माननीय मन्त्री महोदय, माननीय राज्य मन्त्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, उपशासन सचिव, निजी सचिव, माननीय मन्त्री एवं राज्य मंत्री, क्षेत्रीय सांसद महोदय, क्षेत्रीय विधायक महोदय, जिला प्रमुख, महोदय, महापौर, पार्षद अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से भिजवाना होगा।
कार्यक्रम में पठित आलेखों में से 25 प्रतिशत संस्कृत भाषा में होने अनिवार्य हैं तथा इस लेखों को आय व्यय लेखे के साथ देना अनिवार्य है।
यथा संभव कार्यक्रम शिक्षण संस्थान (विशेष तौर पर संस्कृत शिक्षण संस्थान परिसर) में आयोजित किए जाने चाहिए। आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्रतिभागियों को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट अवश्य रूप से निदेशक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाकर ही जारी किये जावेंगे।
राष्ट्रीय संगोष्ठी में पठित लेखों पर अकादमी का अधिकार होगा।
स्वरमंगला त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशन योग्य कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
कार्यक्रम के निमन्त्रण पत्र पर अकादमी निदेशक/अध्यक्ष की ओर से भी आमंत्रण किया जावे।
लिखित आलेख पूर्व में प्रेषित करने वाले प्रतिभागियों को ही आमंत्रित किया जावे।
राज्य व केन्द्र सरकार की नीतियों सिद्धान्तों के विपरीत आलेख, भाषण, शोध-पत्र आदि प्रकाशन-प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।