वेद विद्यालय के छात्रों व अध्यापकों को निम्नलिखितानुसार अवकाश प्रदान किये जायेंगे |
प्रतिपदा व अष्टमी का पाक्षिक अवकाश (प्रतिमाह चार अवकाश)।
वार्षिक अवकाश 1 जून से 30 जून तक (एक माह)।
दोनों नवरात्रों (शारदीय तथा चैत्र नवरात्र) में प्रतिपदा से दशमी तक |
दीपावली पर पांच दिवस (धनत्रयोदशी से भातृद्वितीया तक)।
राष्ट्रीय अवकाश (स्वतंत्रता दिवस-15 अगस्त व गणतत्र दिवस – 26 जनवरी)
इनके अतिरिक्त 8 (आठ) आकस्मिक अवकाश |
2.निरीक्षण व्यवस्था :-
अकादमी द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। स्थानीय निरीक्षण समिति में स्थानीय विद्वान एवं संस्था के प्रधान होंगे। उनके द्वारा सामयिक निरीक्षण किया जायेगा।
3.वेशभूषा :-
वेदाध्ययन के समय छात्रों व अध्यापकों की वेशभूषा सामान्यतया श्वेतवर्णीय-धोती एवं दुपट्टा होगी । कोई संस्था यदि रंग विशेष रखना चाहे तो वह सभी छात्रों के लिये मान्य होगा ।
4. परीक्षा प्रणाली :-
प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 90 अंक मौखिक के व 10 अंक लिखित के होंगे | परीक्षा सामूहिक रूप से अथवा अकादमी द्वारा किसी वैदिक विद्वान को प्रत्येक वेद विद्यालय में भेजकर मौखिक ली जायेगी | द्वितीय वर्ष से अन्तिम वर्ष तक की परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 180 अंकों की मौखिक तथा 20 अंकों की लिखित परीक्षा होगी | अन्तिम वर्ष की परीक्षा सभी छात्रों को अकादमी में बुलाकर ली जायेगी| वार्षिक परीक्षा 15 से 31 मई के मध्य सत्रान्त में होगी| छात्रों को स्वाध्याय के साथ लिखने का अभ्यास होना आवश्यक है|
सामान्य नियम :-
प्रत्येक वेद विद्यालय में प्रतिवर्ष अकादमी द्वारा केवल 10 छात्र ही नामांकित होंगे किन्तु यदि संस्था चाहे तो 10 से अधिक छात्र भी रख सकेगी | 10 से अतिरिक्त छात्रों को अकादमी द्वारा परीक्षा लेकर सफल होने पर प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा किन्तु छात्रवृत्ति 10 छात्रों से अधिक को देय नहीं होगी |
अध्यापन कार्य प्रतिदिन 2 घण्टे प्रातः एवं 2 घण्टे सायं करवाया जायेगा किन्तु सामान्य विद्यालय के अनुसार समय परिवर्तन हो सकेगा|
वेद विद्यालय के छात्र वेद विद्यालय के अध्ययन के अतिरिक्त सामान्य विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन करेंगे|
वेद विद्यालय के अध्यापक संस्था अथवा स्थानीय समिति के अनुशासन में रहेंगे |
आकस्मिक अवकाश के लिये अध्यापकों को अवकाश आवेदन-पत्र अकादमी को प्रेषित करना होगा तथा अवकाश पर जाने से पूर्व दूरभाष पर स्वीकृति लेनी होगी। यदि अध्यापक किसी कारणवश लम्बी अवधी के अवकाश पर जाता है तो जाने से पूर्व अवकाश आवेदन पत्र अकादमी कार्यालय में भेजकर स्वीकृत करवाना होगा तथा अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ना होगा।
प्रतिमास अध्यापक व छात्रों का उपस्थिति विवरण संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाकर प्रत्येक मास की 5 तारीख तक अकादमी कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
प्रतिवर्ष सत्रान्त में वार्षिक अध्ययन प्रगति (प्रतिवेदन) अकादमी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
वेद विद्यालय पूर्णतया आवासीय होगा तथा अध्यापक व छात्रों को विद्यालय में ही निवास कर अध्ययन करना व अध्यापन करवाना होगा|
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