सामान्य नियम – पुरस्कार

सामान्य नियम

1 - राज्य स्तरीय पुरस्कार - निवास स्थान

राज्यस्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान केवल राजस्थान प्रान्त में निवास करने वाले विद्वान को प्रदान किया जावेगा।

राजस्थान के निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो

(अ)   राजस्थान का मूल निवासी हो

        अथवा

(ब)    पुरस्कार विज्ञप्ति निकलने के कम से कम 12 वर्ष पूर्व से राजस्थान में निवास कर रहा         हो|

        अथवा

(स) ऐसा प्रवासी, राजस्थानी जिसका परिवार मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने            राजस्थान स्थित शिक्षा सरथाओं में कम से कम 6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो|

      अथवा

(द) जिनकी अचल संपत्ति राजस्थान में पुरस्कार आवेदन की तिथि से 15 वर्ष पूर्व से विद्यमान हो।

2- अखिल भारतीय स्तर - निवास स्थान

अखिल भारतीय स्तर के पुरस्कार के लिए भारत के किसी भी प्रांत का निवासी अपनी रचना (कृति) भेज सकता है

3- अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली

(अ)   कृति मुद्रित अथवा पाण्डुलिपि किसी भी रूप हो सकती हे|

(ब)    कृति यदि प्रकाशित है तो विज्ञप्ति के प्रकाशन वर्ष से अधिक से अधिक पॉँच वर्ष पूर्व की अवधि में प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए|

(स) कृति में मुद्रित 100 पृष्ठ अथवा मुद्रित 100 पृष्ठों के योग्य हस्तलिखित सामग्री होनी चाहिए|

(द) कृति की भाषा केवल संस्कृत में होनी चाहिए|

(य) आवेदक को आवेदन पत्र क साथ कृति का चार प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

4- आवेदन संख्या

आवेदक एक वर्ष में केवल एक ही पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेगा एवं एक पुरस्कार हेतु एक ही पुस्तक प्रस्तुत कर सकेगा |

5- वे लेखक जो अकादमी के किसी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं उनका पुनः उसी पुरस्कार के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा|

वे लेखक जो अकादमी के किसी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं उनका पुनः उसी पुरस्कार के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा|

6- किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की डिग्री (उपाधि अथवा डिप्लोमा के लिए लिखे गये शोध प्रबंध) को पुरस्कार सम्मिलित नहीं किया जाएगा|

अकादमी द्वारा एक विशाल संस्कृत पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। पुस्तवकालय में लगभग 7,500 संस्कृंत विषयक ग्रन्थ उपलब्ध‍ हैं। इस पुस्तकालय का उपयोग संस्कृत विद्वान, संस्कृतत छात्र, शोधार्थी छात्र एवं शोधार्थियों द्वारा किया जाता है।

7- अन्यत्र पुरस्कृत कृतियाँ :-

ऐसी कृतियों जो राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर के पुरस्कार राशि से अधिक राशि वाले पुरस्कार अन्य किसी भी संस्था, विभाग से प्राप्त कर चुकी है, उन्हें इन पुरस्कारों के लिए सम्मिलित नहीं किया जावेगा | किन्तु समान राशि वाले अथवा पूर्व में अन्य संस्थओं से प्राप्त राशि से अधिक राशि वाले पुरस्कारों के लिए उन्हें प्रस्तुत किया जा सकेगा |

8 - विज्ञापन

प्रतिवर्ष पुरस्कारार्थ रचनायें आमन्त्रित करने के लिए पुरस्कार विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान के एक दैनिक समाचार पत्र में एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में (अधिकतम दो में) तथा संस्कृत विषयक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जायेगा| विज्ञापन में कृति प्रेषण की अन्तिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी।

9- अध्यक्ष के अधिकार

1.     अकादमी के माननीय अध्यक्ष अपने कार्यालय में पुरस्कार निर्णयार्थ संदर्भ व्यक्तियों की एक सूची रखेंगे। उपर्युक्त किसी भी पुरस्कार के लिए कृति प्राप्त न होने पर या निर्णायकों द्वारा कोई कृति पुरस्कारार्थ योग्य घोषित न करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय उन संदर्भ व्यक्तियों से पुरस्कारार्थ नव॒लिखित अथवा प्रकाशित ऐसी रचनाओं के नाम मांग सकेंगे, जो उनकी दृष्टि में वांछित पुरस्कारों के लिए विचार योग्य हो। अन्य परस्कार योग्य कृति के संबंध में पूर्ण सूचना मिलने पर स्वयं अध्यक्ष महोदय लेखक से आमंत्रित कर सकेंगे

2.     प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों में माननीय अध्यक्ष महोदय आवश्यक समझे तो परिवर्तन कर सकेंगे। इसके लिए पुन: विज्ञापन दिया  जाना आवश्यक नही है

3.     पुरस्कारों के विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किया गया निर्णय अन्तिम एंव सर्वमान्य होगा।

4.     किसी पुस्तक या पुस्तकों के लिए चयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या अनुचित व्यवहार होने पर ऐसी पुस्तकों को अकादमी के आदेश से पुरस्कार प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकेगा

10 - प्रमाण-पत्र जो आवेदन के साथ संलग्न करने हैं

1.     पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की गयी रचना आवेदक की स्वयं रचित है तथा मौलिक है|

2.     प्रस्तुत रचना किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान में डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा हेतु उपस्थित/लिखित  शोध प्रबन्ध नहीं हैं|

3.     रचना को पूर्व में प्राप्त पुरस्कार/पुरस्कारों कि राशी अकादमी के जिस पुरस्कार के लिए रचना प्रस्तुत कि गयी उससे अधिक नहीं हैं|

4.     राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदक को पत्र में यह भी बतलाना होगा कि नियम एक की कौनसी उपधारा के अनुसार वे अपने–आपको राजस्थान का निवासी मानते है| उसके विषय में उनको अकादमी की महासमति के किसी भी सदस्य या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजस्थान सरकार के राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा|

11- पुरस्कारों का निर्णय करना

अकादमी के माननीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गए तीन निर्णायकों के अंको के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लेखक को पुरस्कार हेतु संस्तुत किया जायेगा | किन्तु केवल वे ही रचनायें पुरस्कृत कि जा सकेगी जिन्हें निर्णायकों द्वारा न्यूनातिन्यून 60 प्रतिशत अंक प्रदान किये गए हो | पुरस्कार कि महासमति /कार्यसमिति द्वारा पुष्टि होने पर ही प्रदान किया जायेगा |

12- अकादमी द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र में ही आवेदन करना अनिवार्य है |

अकादमी द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र में ही आवेदन करना अनिवार्य है |

13- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा |

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा |

14- अपूर्ण अथवा अस्पष्ट आवेदन-पत्रों को पुरस्कार योजना में सम्मलित नहीं किया जायेगा |

अपूर्ण अथवा अस्पष्ट आवेदन-पत्रों को पुरस्कार योजना में सम्मलित नहीं किया जायेगा |

15- पुरस्कार हेतु प्रस्तुत कि गयी रचनाये पुनः आवेदक को लौटने हेतु अकादमी बाध्य नहीं होगी |

पुरस्कार हेतु प्रस्तुत कि गयी रचनाये पुनः आवेदक को लौटने हेतु अकादमी बाध्य नहीं होगी |

17 - न्याय क्षेत्र

17.  पुरस्कार सम्बन्धित किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा |

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